दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में अचानक भारी गिरावट के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से GRAP का दूसरा चरण (GRAP-2) लागू कर दिया है। दिल्ली का AQI 117 से बढ़कर सीधे 324 पर पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। मौसम के प्रतिकूल रुख को इसकी वजह बताया गया है।
आदेश में क्या कहा गया?
2 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 की सभी गाइडलाइंस पूरे NCR में संबंधित एजेंसियां पूरी सख्ती से लागू करेंगी। इन उपायों की लगातार निगरानी और समीक्षा होगी। अधिकारी अब सड़कों पर धूल नियंत्रण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर देंगे।
किन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति?
BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन
CNG और सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन
एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त वाहन
सभी अनुमति प्राप्त वाहनों के पास वैध PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
किन वाहनों पर सख्त पाबंदी?
BS-VI से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहन।
वैध PUCC के बिना चलने वाले वाहन, भले ही वे BS-VI हों।
अन्य राज्यों से आने वाली गैर-BS-VI डीजल इंटरस्टेट बसें।
1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI वाहन और ट्रक।
ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन।
दिल्ली जिनका गंतव्य नहीं है, ऐसे भारी मालवाहक ट्रकों को शहर में आने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करने के निर्देश।
ट्रैफिक हेल्पलाइन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस: 011-25844444 / 1095
पुलिस आपातकालीन सहायता: 112
नागरिकों से अपील
अधिकारियों ने लोगों से GRAP-1 और GRAP-2 के तहत तय 'सिटीजन चार्टर' का सख्ती से पालन करने और निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की है। IMD और IITM के पूर्वानुमान के आधार पर हवा की गुणवत्ता पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। GRAP-2 की यह घोषणा सर्दियों के प्रदूषण नियंत्रण प्लान के तहत गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के ठीक एक दिन बाद आई है।