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विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।

विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बार-बार इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन अब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सोमवार को संसद भवन में भारतीय गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। इसके अलावा, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। महाभियोग प्रस्ताव क्या है? महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। यह प्रस्ताव संसद में तब पेश किया जाता है जब संवैधानिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति संविधान के उल्लंघन, भ्रष्टाचार या अक्षमता का दोषी पाया जाता है। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे अधिकारियों के खिलाफ पेश किया जा सकता है। अब तक किनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? भारत में कई बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई है, लेकिन यह प्रस्ताव संसद में केवल तीन बार पेश किया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय में वर्ष 2016 और 2017 में। न्यायमूर्ति सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दोनों बार इसे आवश्यक समर्थन नहीं मिल सका। 2018 में, राज्यसभा में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया। 2015 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के तीन प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. गंगाल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन जांच के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके। इसी तरह, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया के दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जाति पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.बी. परदेवाला के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया तैयार की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणियां वापस ले लीं। संदर्भ एवं स्रोत: यह समाचार प्रमुख समाचार वेबसाइटों जैसे द हिंदू (https://www.thehindu.com), इंडिया टुडे (https://www.indiatoday.in) और एनडीटीवी (https://www.ndtv.com) से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।