बिलकीस बानो मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत: 17 साल की कैद और विकलांगता बनी आधार
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकीस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के मामले में दो दोषियों, बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया, को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश...
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